by current affair,
Posted on 20-02-2021 by Admin
1. आठ साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों को रोड टैक्स के 10-25% की दर से वसूला जाना चाहिए.
2. सार्वजनिक परिवहन वाहनों जैसे सिटी बसों पर कम ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा.
आठ साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र ( Fitness Certificate ) के नवीनीकरण के समय रोड टैक्स के 10-25% की दर से वसूला जाना चाहिए. 15 वर्ष के बाद पंजीकरण प्रमाणन ( Registration Certification ) के नवीनीकरण के समय व्यक्तिगत वाहन सार्वजनिक परिवहन वाहनों जैसे सिटी बसों पर ग्रीन टैक्स कम लगाया जाएगा.
ग्रीन टैक्स से किन वाहनों को छूट मिलेगी?
Regarding Green Tax which vehicles will be exempted from Green Tax
A. विधुत गाड़ियाँ (Electric cars)
वाहनों जैसे strong hybrids, इलेक्ट्रिक वाहन और वैकल्पिक ईंधन जैसे CNG, इथेनॉल, LPG इत्यादि खेती में उपयोग किए जाने वाले वाहन जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर, इत्यादि को ग्रीन टैक्स से छूट मिलेगी.
वैसे तो कई राज्यों में पहले से ग्रीन टैक्स वसूला जाता है green tax is already charged in many states. लेकिन अब केंद्र सरकार ने 8 साल से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला किया है. नियम को नोटिफाई करने से पहले केंद्र सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास भेजा जाएगा. प्रस्ताव को अधिसूचित करने से पहले इस मामले में राज्यों से सलाह ली जाएगी. (Photo: File)